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बिहार में जमीन की खरीद-बिक्री के बाद, सरकारी रिकॉर्ड में क्रेता (खरीदार) का नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया को ‘दाखिल-खारिज’ या ‘म्यूटेशन’ कहा जाता है। यह एक अनिवार्य प्रक्रिया है, जिसके बिना जमीन पर आपका कानूनी स्वामित्व अधूरा माना जाता है। आवेदन की प्रक्रिया अब ऑनलाइन हो गई है, जिसे अंचलाधिकारी (Circle Officer – CO) के स्तर पर निष्पादित किया जाता है। लेकिन कई बार विभिन्न कारणों से अंचलाधिकारी आपके दाखिल-खारिज के आवेदन को अस्वीकृत (Reject) कर सकते हैं।
ऐसी स्थिति में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कानून आपको इस निर्णय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार देता है। इस अपील को ‘दाखिल-खारिज अपील वाद’ कहा जाता है। यह अपील भूमि सुधार उप समाहर्ता (Deputy Collector Land Reforms – DCLR) के न्यायालय में दायर की जाती है। आइए, इस पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं।
अपील कहाँ और कब दायर करें?
- कहाँ करें: दाखिल-खारिज की अपील आपके अनुमंडल (Sub-division) में बैठने वाले भूमि सुधार उप समाहर्ता (DCLR) के न्यायालय में दायर की जाती है। DCLR का कार्यालय सामान्यतः अनुमंडल कार्यालय परिसर में ही होता है।
- कब करें: अंचलाधिकारी द्वारा दाखिल-खारिज आवेदन अस्वीकृत करने के आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर आपको अपील दायर कर देनी चाहिए। यदि किसी विशेष कारण से 30 दिन से अधिक की देरी हो जाती है, तो आपको विलंब का उचित कारण बताते हुए एक अलग से आवेदन देना पड़ सकता है, जिसे स्वीकार करना या न करना DCLR के विवेक पर निर्भर करेगा।
जब किया व्यक्ति का दाखिल ख़ारिज अंचलाधिकारी के स्तर से किसी कारण से अस्वीकृत (reject) कर दिया जाता है, तब उसके बाद आवेदक के द्वारा अंचलाधिकारी के फैसले के खिलाफ एक उच्च अधिकारी के पास शिकायत दर्ज किया जाता है | यानि दाखिल-खारिज अपील (Dakhil Kharij Appeal) तब की जाती है |
जब दाखिल ख़ारिज अपील की Order पास हो जाती है , तो उसे ऑनलाइन कैसे Download करते है , इसके बारे में पूर्ण जानकरी इस पोस्ट में प्राप्त करेंगे |

Mutation Appeal Order and Judgement Download करना बहुत आसान है | आप घर बैठे बिना किसी परेशानी के आसानी से इसका लाभ उठा सकते है | इसके लिए आप निचे दिए गए चरणों का प्रयोग कर सकते है |
- सबसे पहले बिहार सरकार के ऑफिसियल वेबसाइट https://biharbhumi.bihar.gov.in/Biharbhumi/ पर जाय |
- होम पेज पर ” राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली ” बटन पर क्लिक करें।
- उसके बाद ” Order and Judgement” पर क्लिक करें |
- उसके बाद Court Name में ” DCLR” का चयन करें और Act Name में ” बिहार भूमि दाखिल ख़ारिज अधिनियम,2011 (अपीलवाद ) का चयन करें |
- उसके बाद अपने “जिला (District)” का चयन करें |
- उसके बाद “Court Name” और “Financial Year” का चयन करें |
- उसके बाद “Case No” दर्ज कर “Search” बटन पर क्लिक करें |
- अब आपके सामने आपके Case No से सम्बंधित विवरणी Show होगी | और Download बटन पर क्लिक करके Order and Judgement , Download कर सकते है |

Download Order and Judgement | Click Here |
मुझे आशा है की आपको यह पोस्ट पसंद आया होगा , जिसमे आप बिना किसी परेशानी के ऑनलाइन घर बैठे load Order and Judgement Features का लाभ ले सकते है |
ऑनलाइन दाखिल ख़ारिज अपील वाद दायर करें
Table of Contents
- बिहार भूमि दाखिल ख़ारिज ऑनलाइन आवेदन :- सबसे आसान तरीका और आवश्यक दस्तावेज |
- दाखिल ख़ारिज स्टेटस (Mutation Status) चेक बिहार ऑनलाइन : सबसे आसान |
- बिहार दाखिल ख़ारिज में ऑनलाइन आपति ऐसे लगाये ( bihar online mutation Objection kaise lagaye) |
- दाखिल ख़ारिज Temp No का स्टेटस ऐसे चेक करें ( Bihar dakhil Kharij Temp no Status Check) |
- LPC के लिए ऑनलाइन आवेदन और डाउनलोड ऐसे करें ( Bihar bhumi LPC Application Apply Online or Download)
- अंचल अधिकारी के द्वारा रिवर्ट किया गया दाखिल ख़ारिज आवेदन को Resubmit ऐसे करें ( Resubmit Mutation Application Reverted By Circle Officer)