बिहार में जमीन की खरीद-बिक्री के बाद, सरकारी रिकॉर्ड में क्रेता (खरीदार) का नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया को ‘दाखिल-खारिज’ या ‘म्यूटेशन’ कहा जाता है। यह एक अनिवार्य प्रक्रिया है, जिसके बिना जमीन पर आपका कानूनी स्वामित्व अधूरा माना जाता है। आवेदन की प्रक्रिया अब ऑनलाइन हो गई है, जिसे अंचलाधिकारी (Circle Officer – CO) के स्तर पर निष्पादित किया जाता है। लेकिन कई बार विभिन्न कारणों से अंचलाधिकारी आपके दाखिल-खारिज के आवेदन को अस्वीकृत (Reject) कर सकते हैं।
ऐसी स्थिति में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कानून आपको इस निर्णय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार देता है। इस अपील को ‘दाखिल-खारिज अपील वाद’ कहा जाता है। यह अपील भूमि सुधार उप समाहर्ता (Deputy Collector Land Reforms – DCLR) के न्यायालय में दायर की जाती है। आइए, इस पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं।

यानि DCLR दाखिल ख़ारिज(Mutation) अपील वाद दायर तब की जाती है जब किसी व्यक्ति का दाखिल-खारिज आवेदन किसी कारण से अस्वीकार (reject) कर दिया जाता है। यह अस्वीकृति आम तौर पर अंचलाधिकारी (Circle Officer) के स्तर पर होती है।
यदि आपने अपनी जमीन का दाखिल-खारिज कराने के लिए आवेदन किया है और अंचलाधिकारी ने उस आवेदन को अस्वीकार कर दिया है, तो आप इस फैसले के खिलाफ DCLR दाखिल ख़ारिज(Mutation) अपील वाद दायर कर सकते हैं। आवेदन अस्वीकार होने के कुछ सामान्य कारण हो सकते हैं, जैसे:
- दस्तावेज़ों में कोई कमी या गलती होना।
- जमाबंदी में नाम सही न होना या पुराना रिकॉर्ड उपलब्ध न होना।
- बंटवारे के कागजात सही न होना।
- खाता -खेसरा में त्रुटी होना |
- किसी अन्य पक्ष द्वारा आपत्ति (Objection) दर्ज करना।
- आवेदन करते समय ऑनलाइन फॉर्म में कोई गलती हो जाना।
- कहाँ करें: दाखिल-खारिज की अपील आपके अनुमंडल (Sub-division) में बैठने वाले भूमि सुधार उप समाहर्ता (DCLR) के न्यायालय में दायर की जाती है। DCLR का कार्यालय सामान्यतः अनुमंडल कार्यालय परिसर में ही होता है।
- कब करें: अंचलाधिकारी द्वारा दाखिल-खारिज आवेदन अस्वीकृत करने के आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर आपको अपील दायर कर देनी चाहिए। यदि किसी विशेष कारण से 30 दिन से अधिक की देरी हो जाती है, तो आपको विलंब का उचित कारण बताते हुए एक अलग से आवेदन देना पड़ सकता है, जिसे स्वीकार करना या न करना DCLR के विवेक पर निर्भर करेगा।
DCLR दाखिल ख़ारिज(Mutation) अपील वाद दायर करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़
अपील दायर करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों को तैयार रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है:
- अपील आवेदन पत्र: एक सादे कागज पर या टाइप कराकर DCLR के नाम एक आवेदन तैयार करें। इसमें अपना पूरा नाम, पता, अस्वीकृत दाखिल-खारिज वाद संख्या, और अंचलाधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील करने के सभी कारणों का स्पष्ट उल्लेख करें।
- अंचलाधिकारी के आदेश की प्रमाणित प्रति: यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आपको CO कार्यालय से दाखिल-खारिज अस्वीकृत करने वाले आदेश की एक प्रमाणित प्रति (Certified Copy) निकलवानी होगी।
- निबंधन पत्र (रजिस्ट्री डीड / केवाला): जिस जमीन का दाखिल-खारिज रुका है, उसकी रजिस्ट्री डीड की एक स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति (Self-attested photocopy)।
- अद्यतन लगान रसीद: जमीन की नवीनतम (up-to-date) लगान रसीद की छायाप्रति।
- पहचान पत्र: आवेदक का आधार कार्ड या कोई अन्य सरकारी पहचान पत्र।
- वकालतनामा: यदि आप यह प्रक्रिया किसी वकील के माध्यम से कर रहे हैं, तो उनके पक्ष में एक वकालतनामा आवश्यक होगा।
दाखिल ख़ारिज अपील ऑनलाइन दायर करना बहुत आसान है | आप घर बैठे बिना किसी परेशानी के आसानी से इसका लाभ उठा सकते है | इसके लिए आप निचे दिए गए चरणों का प्रयोग कर सकते है |
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इन्हें भी देखें
- बिहार भूमि दाखिल ख़ारिज ऑनलाइन आवेदन :- सबसे आसान तरीका और आवश्यक दस्तावेज |
- दाखिल ख़ारिज स्टेटस (Mutation Status) चेक बिहार ऑनलाइन : सबसे आसान |
- बिहार दाखिल ख़ारिज में ऑनलाइन आपति ऐसे लगाये ( bihar online mutation Objection kaise lagaye) |
- दाखिल ख़ारिज Temp No का स्टेटस ऐसे चेक करें ( Bihar dakhil Kharij Temp no Status Check) |
- LPC के लिए ऑनलाइन आवेदन और डाउनलोड ऐसे करें ( Bihar bhumi LPC Application Apply Online or Download)
- अंचल अधिकारी के द्वारा रिवर्ट किया गया दाखिल ख़ारिज आवेदन को Resubmit ऐसे करें ( Resubmit Mutation Application Reverted By Circle Officer)
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