अगर आप अपनी ज़मीन का Bihar Dakhil Kharij Online Apply (म्यूटेशन) करना चाहते हैं लेकिन आपको इसका सही process समझ नहीं आ रहा है, तो यह article आपके लिए है। अक्सर ज़मीन की रजिस्ट्री के बाद लोग दाखिल खारिज को लेकर परेशान रहते हैं और अंचल कार्यालय (Block Office) के चक्कर काटते हैं।
लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। इस आर्टिकल में हमने दाखिल खारिज के लिए जरूरी डाक्यूमेंट्स, ऑनलाइन अप्लाई का आसान स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस और स्टेटस चेक करने का पूरा तरीका बताया है, जिससे आपका काम घर बैठे आसानी से हो जाएगा।

| उपयोगी लिंक्स (Useful Links) | क्लिक हियर (Direct Links) |
|---|---|
| ऑनलाइन अप्लाई लिंक (Apply Link) | Bihar Bhumi Portal |
| स्टेटस चेक लिंक (Status Check) | Check Application Status |
| जमाबंदी / भाग संख्या देखें | View Land Record |
| हेल्पलाइन नंबर (Toll-Free) | 18003456215 |
Table of Contents
Toggle🔹 Required Documents forBihar Dakhil Kharij Online Apply
ज़मीन का दाखिल खारिज ऑनलाइन करने से पहले आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज़ (Documents) स्कैन कॉपी (1MB से कम PDF) में तैयार होने चाहिए:
- विक्रय पत्र (Registered Sale Deed): ज़मीन की खरीद-बिक्री का मुख्य पेपर (केवाला)।
- पहचान पत्र (ID Proof): पूर्व मालिक (Seller) और वर्तमान मालिक (Buyer) का आधार कार्ड या वोटर आईडी।
- भूमि कर की रसीद (Land Tax Receipt): ज़मीन की पुरानी कटी हुई रसीद।
- उत्तराधिकार प्रमाणपत्र / वसीयत की कॉपी: यदि ज़मीन वसीयत या उत्तराधिकार (Inheritance) में मिली हो।
- चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी: OTP वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन के लिए
🔹 Bihar Dakhil Kharij Online Apply Kaise Kare
आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से Bihar Dakhil Kharij Online Apply कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करें:
Step 1: भिहारभूमि पोर्टल पर लॉगिन करें
- सबसे पहले बिहारभूमि पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर ” दाखिल ख़ारिज आवेदन करे ” बटन पर क्लिक करें।
- Registration करें (लॉगिन आईडी बनाएं) वेबसाइट के होमपेज पर ‘ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें’ वाले विकल्प पर क्लिक करें। अगर आप पहली बार पोर्टल पर आए हैं, तो ‘पंजीकरण’ (Registration) पर क्लिक करके अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पूरा पता डालकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें |
- पोर्टल में Login करें रजिस्ट्रेशन के बाद अपने मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड को डालकर ‘Sign In’ करें। आपके नंबर पर एक OTP आएगा, उसे दर्ज करके लॉगिन कन्फर्म करें।

Step 2: दाखिल-खारिज आवेदन करने के लिए आवेदन फॉर्म खोलें
- लॉगिन करने के बाद, डैशबोर्ड पर “ऑनलाइन दाखिल-खारिज आवेदन करे” का विकल्प पर क्लिक करें ।
- अपने “ जिला ” का चयन करे उसके बाद अपने “ अंचल ” का चयन करें |
- नया “दाखिल-ख़ारिज आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें |
Form Fill करें (डिटेल्स भरें) लॉगिन होने के बाद अपना ज़िला (District) और अंचल (Block) चुनें और ‘नया दाखिल खारिज आवेदन करें’ पर क्लिक करें। इसके बाद फॉर्म में निम्नलिखित डिटेल्स भरनी होंगी:
- Applicant Details: आवेदनकर्ता का नाम और जानकारी।
- Buyer & Seller Details: ज़मीन खरीदने वाले (क्रेता) और बेचने वाले (विक्रेता) का नाम, आधार नंबर, जाति और पूरा पता।
- Plot Details: अपना हल्का (पंचायत), मौजा (गांव), थाना नंबर, खाता नंबर, खसरा (प्लॉट) नंबर, ज़मीन का रकबा (एकड़/डिसमिल) और चौहद्दी (उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम) सही-सही भरें।
Step 4: दस्तावेज अपलोड करें
5. Document Upload करें सारी डिटेल्स भरने के बाद, दस्तावेज़ अपलोड का सेक्शन आएगा। यहाँ अपने रजिस्टर्ड डीड (केवाला) का नंबर, रजिस्ट्री की तारीख और SRO ऑफिस का नाम भरें। इसके बाद अपने सभी डाक्यूमेंट्स की एक सिंगल PDF फाइल (1MB से कम) अपलोड करें। (नोट: अगर रजिस्ट्री के 90 दिन बाद अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको देरी का कारण (Reason) भी लिखकर अपलोड करना होगा)।
6. Mobile Verify & Final Submit करें डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद फॉर्म का ‘Preview’ खुलेगा। इसे अच्छे से चेक कर लें। इसके बाद ‘Get OTP’ पर क्लिक कर अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करें। अंत में डिक्लेरेशन को टिक करके ‘Final Submit’ पर क्लिक कर दें। सबमिट होते ही एक रसीद (Application/Case Number) जनरेट होगी, जिसे प्रिंट करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
- दस्तावेजों की सूची:
- बिक्रय पत्र / बटवारा / बद्लैन पत्र|
- राजस्व रसीद |
- पहचान पत्र (आधार कार्ड ) |
- अन्य जमाबंदी रैयत से अन्नाप्ती प्रमाण पत्र ( यदि आवश्यक हो तो )
Step 5: आवेदन जमा करें और रसीद प्रिंट करें
- सभी विवरण और दस्तावेज जांचने के बाद, “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
- आवेदन (Receipt) रसीद डाउनलोड करें और प्रिंट आउट लें। (फाइनल सबमिट करने के बाद आपको एक दाखिल ख़ारिज Temp No का Receipt प्राप्त होगा , जिसको कर्मचारी द्वारा आवेदन सत्यापन के उपरांत Case No Generate किया जाता है |)
🔹 Application Status Kaise Check Kare
आवेदन सबमिट होने के बाद राजस्व अधिकारी (CO/Karamchari) द्वारा इसका वेरिफिकेशन किया जाता है। अपने Bihar Dakhil Kharij Online Apply का स्टेटस आप कभी भी चेक कर सकते हैं:
- Bihar Bhumi की ऑफिसियल वेबसाइट पर वापस जाएं।
- होमपेज पर “दाखिल ख़ारिज आवेदन स्थिति” (Application Status) विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना ज़िला (District), अंचल (Block) और वित्तीय वर्ष (Financial Year) चुनें।
- अपना ‘Application Number’ या ‘Deed Number’ दर्ज करें और ‘Search’ पर क्लिक करें।
- आपकी स्क्रीन पर आपके आवेदन का वर्तमान स्टेटस (Pending, Approved, या Rejected) दिखाई दे जाएगा।
🔹 Important Links
| उपयोगी लिंक्स (Useful Links) | क्लिक हियर (Direct Links) |
|---|---|
| ऑनलाइन अप्लाई लिंक (Apply Link) | Bihar Bhumi Portal |
| स्टेटस चेक लिंक (Status Check) | Check Application Status |
| जमाबंदी / भाग संख्या देखें | View Land Record |
| हेल्पलाइन नंबर (Toll-Free) | 18003456215 |
नोट:
- आवेदन प्रक्रिया के दौरान सही और पूर्ण जानकारी दर्ज करें।
- आवेदन जमा करने के बाद, संबंधित अधिकारी द्वारा आपके दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
- यदि कोई कमी पाई जाती है, तो आपको ऑनलाइन के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
🔥 FAQ Section (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
Q1. Bihar me Dakhil Kharij kitne din me ban jata hai? Ans: सामान्यतः दाखिल खारिज (Land Mutation) की प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 30 से 45 दिन का समय लगता है। यह दस्तावेजों की सही जांच और अधिकारियों के वेरिफिकेशन पर निर्भर करता है।
Q2. Iska fees kitna hai? Ans: बिहार में दाखिल खारिज के लिए कोई शुल्क नहीं लगता है , राजस्व रसीद काटने हेतु सरकार द्वारा सामान्य शुल्क निर्धारित है (जो ज़मीन के स्थान और मूल्य पर निर्भर करता है), जिसे आप ऑनलाइन (UPI, Net Banking, Debit Card) जमा कर सकते हैं।
Q3. Kya online apply karna mandatory hai? Ans: नहीं, आप चाहें तो अपने क्षेत्र के अंचल कार्यालय (Block Office) या अनुमंडल कार्यालय में जाकर ऑफलाइन फॉर्म भरकर भी दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन प्रोसेस ज्यादा पारदर्शी और सुविधाजनक है।
Q4. Agar application reject ho jaye toh kya kare? Ans: अगर आपके फॉर्म में गलत खसरा नंबर, नाम में त्रुटि या डाक्यूमेंट्स साफ़ न होने के कारण फॉर्म रद्द (Reject) हो जाता है, तो आपको भूमि सुधार उप समहर्ता के न्यायालय में अपील दायर करना होता है , इसलिए आवेदन को बिलकुल सही सही भरें और पूर्ण दस्तावेज को जरुर संलग्न करें |
मुझे आशा है , की आपको यह पोस्ट पसंद आया होगा, जिसमे आप बिना कार्यालय का चक्कर लगाने ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से आप दाखिल ख़ारिज की लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है, और इस सुविधा का लाभ ले सकते है |
🟢 Conclusion (निष्कर्ष)
दोस्तों, बिना दाखिल खारिज (Mutation) के सरकारी रिकॉर्ड में आप कानूनी रूप से संपत्ति के मालिक नहीं माने जाते और भविष्य में ज़मीन बेचने या विवाद होने पर समस्या आ सकती है। इसलिए ज़मीन की रजिस्ट्री के तुरंत बाद म्यूटेशन ज़रूर करवाएं।
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इन्हें भी देखे |
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- ऑनलाइन दाखिल ख़ारिज वाद में Additional Document कैसे अपलोड करें |













2 thoughts on “Bihar Dakhil Kharij Online Apply 2026 Easy (Step-by-Step Guide & 100% Working Process)”