नॉन क्रिमी लेयर प्रमाण पत्र (NCL) के लिए आवेदन करें (बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)

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NCL का मतलब Non-Creamy Layer है। यह एक प्रमाण पत्र है जो बिहार सरकार या भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के उन लोगों को जारी किया जाता है, जिनकी पारिवारिक आय एक निश्चित सीमा से कम होती है और जो कुछ अन्य शर्तों को पूरा करते हैं।

यह प्रमाणपत्र उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं।

NCL का मतलब Non-Creamy Layer है। यह एक प्रमाण पत्र है जो बिहार सरकार या भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के उन लोगों को जारी किया जाता है, जिनकी पारिवारिक आय एक निश्चित सीमा से कम होती है और जो कुछ अन्य शर्तों को पूरा करते हैं।

यह प्रमाणपत्र उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं।

किसी व्यक्ति को NCL प्रमाणपत्र के लिए पात्र होने के लिए, उसे कुछ मानदंडों को पूरा करना होता है, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं:

  • आय सीमा: आवेदक के माता-पिता की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कृषि से होने वाली आय को इस गणना में शामिल नहीं किया जाता है।
  • पदों का स्तर: यदि माता-पिता ग्रुप ‘ए’ या ग्रुप ‘बी’ (Group ‘A’ or Group ‘B’) सेवाओं में हैं, तो उनके बच्चों को सामान्यतः क्रीमी लेयर (Creamy Layer) में माना जाता है और वे NCL के लिए पात्र नहीं होते।

NCL प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करते समय, आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जो निम्नलिखित है :-

  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
  • जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)
  • निवास प्रमाण पत्र (Residential Certificate)
  • माता-पिता का आय प्रमाण पत्र (Income Proof of Parents)
  • स्वयं शपथ पत्र (Self-Declaration/Affidavit)
  • स्वयं शपथ पत्र (Self-Declaration/Affidavit)

ऑनलाइन प्रक्रिया:

  • बिहार सरकार के RTPS पोर्टल (serviceonline.bihar.gov.in) पर जाएँ।
  • पोर्टल पर अपना पंजीकरण करें और लॉग इन करें।
  • अपने आवेदन के स्तर का चयन करें | जैसे – अंचल स्तर पर , अनुमंडल स्तर पर , जिला स्तर पर |
  • Non-Creamy Layer Certificate” के लिए आवेदन करें पर क्लिक करें ।
  • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • आवेदन जमा करने के बाद, आपको एक आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference Number) मिलेगी, जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।

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