दाखिल ख़ारिज अपील – Dakhil Kharij अपील एक कानूनी प्रकिया है , जिसके तहत आप अंचलाधिकारी के फैसले के खिलाफ एक उच्च अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करते है |

यानि दाखिल-खारिज अपील (Dakhil Kharij Appeal) तब की जाती है जब किसी व्यक्ति का दाखिल-खारिज आवेदन किसी कारण से अस्वीकार (reject) कर दिया जाता है। यह अस्वीकृति आम तौर पर अंचलाधिकारी (Circle Officer) के स्तर पर होती है।
यदि आपने अपनी जमीन का दाखिल-खारिज कराने के लिए आवेदन किया है और अंचलाधिकारी ने उस आवेदन को अस्वीकार कर दिया है, तो आप इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। आवेदन अस्वीकार होने के कुछ सामान्य कारण हो सकते हैं, जैसे:
- दस्तावेज़ों में कोई कमी या गलती होना।
- जमाबंदी में नाम सही न होना या पुराना रिकॉर्ड उपलब्ध न होना।
- बंटवारे के कागजात सही न होना।
- खाता -खेसरा में त्रुटी होना |
- किसी अन्य पक्ष द्वारा आपत्ति (Objection) दर्ज करना।
- आवेदन करते समय ऑनलाइन फॉर्म में कोई गलती हो जाना।
दाखिल ख़ारिज अपील ऑनलाइन दायर करना बहुत आसान है | आप घर बैठे बिना किसी परेशानी के आसानी से इसका लाभ उठा सकते है | इसके लिए आप निचे दिए गए चरणों का प्रयोग कर सकते है |
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